लॉकडाउन में लगी बंदिशें महीनों बाद धीरे-धीरे खुलती गईं। लगा कि कोरोना वायरस संक्रमण विदा हो रहा है, लेकिन अब इस महामारी की आहट दोबारा सुनाई देने लगी है। दिल्ली में हाहाकार मचा रहे कोरोना से सतर्क उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर शादी-समारोहों, सभी सामूहिक आयोजनों में लोगों के शामिल होने की संख्या सीमित कर दी है। यूपी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि बंद कमरे या हॉल में अधिकतम 100 लोग, जबकि खुले स्थान पर निर्धारित क्षमता से 40 फीसद लोग शामिल हो सकेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। सोमवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी कर दिए।
एक अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने अनलॉक की जो गाइडलाइन जारी की थी, उससे लगने लगा था कि अब कोरोना वायरस संक्रमण खत्म हो रहा है। महीनों से लगे प्रतिबंध में ढील देते हुए 15 अक्टूबर से शादी और अन्य सामूहिक समारोहों में सौ से बढ़ाकर अधिकतम दो सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति सरकार ने दी थी। अभी 37 दिन ही बीते थे कि उस आजादी पर संकट का साया फिर मंडराने लगा है।
शादी में 100 लोग सीमित, बैंड और डीजे पर रोक
उल्लंघन पर होगा मुकदमा
शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं करना है
कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत होगी कार्रवाई
संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी
इन जिलों में है फिलहाल लागू
जानकारी के मुताबिक फिलहाल यह नियम नोएडा और गाजियाबाद में लागू कर दिया गया है. अन्य जिलों में इसे लागू करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा की जा रही है. महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.