महराजगंज 4 अक्टूबर 2020, जिलाधिकारी डा0उज्ज्वल कुमार ने भुतत्व एंव खनिज में ईट भट्टा मालिको द्वारा वर्ष 2019-20 के विनियमन शुल्क जमा नही किये जाने के फल स्वरूप कहा है कि भट्टा मालिक विनियमन शुल्क जमा कराये । उन्होने कहा है कि भट्टा मालिको को मार्च 2020 से बढाकर 31 मई 2020 तक बिना ब्याज की विनियमन राशि जमा करने की समय निर्धारित शासन द्वारा किया गया था । ब्याज रहित शुल्क नही जमा किये के पश्चात शासन ने निर्देश दिया है कि 2020- 2021 हेतु भट्टा संचालन की अनुमति प्रदान न किये जाये ।
उन्होने कहा है कि जनपद में स्थापित भट्ठा मालिक विनियमन शुल्क जमा कर अगले वर्ष की संचालन हेतु अनुमति प्राप्त कर लिया जाय । शुल्क जमा नही करने के उपरान्त भट्ठा संचालन किये जाने के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।