महराजगंज। छठ पर्व को देखते हुए श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के 8 गांव में 162 लोगों को पाबंद कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से परसा खुर्द में 56 पकड़ दीक्षित में 19 बड़हरा बरईपार में 24 लक्ष्मीपुर जरलाहीया में 12 में पुरैना में 11 बलुआ में 9 बैजौली में 15 लोगो पर को शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई है।
क्या है पाबंदी का मतलब
जिन लोगों पर गड़बड़ी या शांतिभंग की आशंका होती है उन्हें धारा 107/116 के तहत पाबंद किया जाता है। इसके बाद ऐसे लोगों पर पुलिस की नजर रहती है। यदि कहीं गड़बड़ी हो तो सबसे पहले इन्हीं लोगों से जांच-पड़ताल शुरू की जाती है। पाबंद किए जाने के बाद भी अगर संबंधित के खिलाफ कोई विवाद होता है तो उसे पुलिस जेल भेज सकती है।
पाबंद करने का आधार
संबंधित व्यक्ति पुलिस की निगाह में संदिग्ध हो, उससे शांति भंग की आशंका हो या उसके खिलाफ किसी संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत हो। ऐसे लोगों के विरुद्घ पुलिस पाबंद करने की कार्रवाई करती है। एसडीएम अदालत में संबंधित को जमानत करानी पड़ती है। छह माह बाद स्वत: यह कार्रवाई निष्प्रभावी हो जाती है।