07 अक्टूबर 2020 पनियरा / महराजगंज ,जिलाधिकारी डा0 उज्ज्वल कुमार के निर्देश पर तहसीलदार सदर मोहम्मद जसीम द्वारा थाना पनियरा के ग्राम तेन्दुअहिया टोला झुलनीपुर के किसान केसई पुत्र बुधई व कम्पाईन मशीन मालिक अजय शर्मा पुत्र रक्षाराम पिपरा खुर्द को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 1860 में थाना पनियरा में बन्द कराते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है धान की कटाई बिना हार्यवेस्टर व रैपर लगाये कम्पाईन मशीन से ग्राम तेन्दुहिया टोला झुलनीपुर में किया जा रहा था,जिसे संज्ञान लेते हुए तहसीलदार सदर ने कम्पाईन मशीन व किसान दोनो को गिरफ्तार कराते हुए थाना पनियरा में बन्द कराया है ।
वही पूछने पर पनियरा थाना अध्यक्ष दिलीप शुक्ला ने बताया कि उप संम्भागीय कृषि अधिकारी राजेश कुमार के तहरीर पर पनियरा पुलिस ने कम्बाइन मालिक अजय शर्मा और किसान केसई के खिलाफ धारा 278 व 15 पर्यावरण संरक्षण के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है ।