
महाराजगंज जिले में दलित किशोरी से रेप, उसके पिता की हत्या, बहन से छेड़खानी और भाई से मारपीट के मामले में आरोपी पूर्व बीजेपी नेता राही मासूम रजा को दोष सिद्ध ठहराते हुए न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गवाहों के बयानों के आधार पर व फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।
संतकबीर नगर जिले के एक गांव की रहने वाले किशोरी अपने पिता के साथ महराजगंज शहर में पूर्व भाजपा नेता राही मासूम के घर में किराए पर रहती थी।
किशोरी का पिता ठेला लगाकर जीवन यापन करता था। आरोप है कि पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की नियत खराब हुई तो उसने किशोरी से दुष्कर्म, उसकी बहन से छेड़छाड़ की। उसके कृत्य को किशोरी के छोटे भाई ने देख लिया तो उसकी पिटाई कर दी थी। घटना के आहत होकर किशोरी के पिता ने जान दे दिया था।