महराजगंज:मतगणना में शामिल होने के लिए लगातार सरकारी अस्पतालों पर कोरोना टेस्ट के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला विकास अधिकारी महराजगंज ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि अब व्यक्ति जिले के बाहर या जनपद के किसी भी सरकारी या प्राइवेट लैब पर भी कोरोना जांच करा कर वह रिपोर्ट लाता है तो उसे भी मान्यता दी जाएगी । पूर्वरत आदेशानुसार रिपोर्ट 72 घण्टे पूर्व की होनी चाहिए । इस रिपोर्ट में पूर्व की ही भांति व्यक्ति निगेटिव होना चाहिए तभी वह मतगणना एजेंट बनने या मतगणना स्थल पर आने का पात्र माना जाएगा ।