सौरभ पाण्डेय
महराजगंज:- जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार झा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) नियमावली 1999 की अधिसूचना के तहत 03 मार्च को मतदान व 10 मार्च को मतगणना को निष्पक्ष, निर्विघ्न व शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने हेतु महराजगंज में दिनांक 01/03/2022 के सायं 5:00 बजे से दिनांक: 03/03/2022 को मतदान समाप्ति तक और दिनांक: 10/03/2022 को संपूर्ण दिवस जनपद की सभी थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों ( देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग व ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों) को बिना किसी प्रतिपूर्ति के पूरी तरह बंद रखे जाने का आदेश दिया है।