महराजगंज, कोविड 19 महामारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम व नियंतण,हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा निकट समय में आने वाले त्योहारो को मनाये जाने की गाईड लाईन जारी किया गया है।
मुख्य सचिव उ0प्र0 द्वारा जारी आदेश के क्रम में जिलाधिकारी डा0 उज्ज्वल कुमार ने कहा है कि आने वाले त्योहारो जैसे नवरात्रि दुर्गापूजा दशहरा,बारावफात,दीपावली,छठ पूजा,कार्तिक पर्णिमा व क्रिशमस की त्योहारो में प्रतिमा स्थापना,धार्मिक पूजा,मेला, प्रदर्शनी,जागरण, जैसे क्रार्यक्रम किये जाते है को मनाये जाने हेतु सोशल डिस्टेंशिग व सुझाये गये उपायो व नियमो के साथ ही मनाये जाने की अनुमति होगी ।
उन्होने बताया है कि कन्टेनमेन्ट जोन में किसी प्रकार की त्योहार आयोजक एंव आयोजन बिषयक गतिविधियो सम्बन्धी अनुमति नही होगी । कार्यक्रम आयोजक द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन में मास्क/ फेस कवर्स,हाथ साफ करने हेतु पानी साबून ,सेनेटाईजर्स,सोडियम हाईक्लोराईटस,थर्मल स्कैनिंग,सोशल डिस्टेंशिग की उपाय के ही मनाये जायेगें। कार्यक्रस स्थल पर कोविड 19 से बचने से उपायो सम्बन्धित पोस्टर्स व बैनर लगाये जाना आवश्यक होगा । 65 वर्ष से ब्यक्तियो को आयोजन स्थल पर जाने की मनाही तथा 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चो को सुरक्षित रहने की सलाह देना होगा । मूर्तियो की आकार छोटी होगी तथा बडे खाली स्थान पर ही मूर्ति की स्थापना हो जहाँ सोशल डिस्टेंशिग के साथ आने वाले आगन्तुंक रह सके । चौरहो तथा सड़क पर कोई मूर्ति या ताजिया नही रखी जायेगी । प्रतिमा स्थापना एंव विर्सजन,रामलीला,जागरण,रैली,जुलूस आदि हेतु जिला प्रशासन से आयोजन पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी ।