महराजगंज: शासन ने सभी तरह के वाहनों पर नया हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। अब बिना हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट के परिवहन विभाग में वाहनों के अभिलेखों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होंगे। यानी न फिटनेस प्रमाण पत्र बनेगा और न ही वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण होगा।
हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए शासन ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है। 2005 से पहले के पंजीकृत समस्त वाहनों का चार माह में हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। 2005 से 2010 के बीच पंजीकृत वाहनों पर छह माह में, 2010 से 2015 तक पंजीकृत वाहनों पर आठ माह में तथा 2015 से 2019 के बीच पंजीकृत वाहनों पर दस माह में हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेजर डिटेक्टर कैमरा के अनुकूल बनाया गया है, जिससे गाड़ी के विषय में तत्काल पता किया जा सकता है। भारत में सभी वाहनों की जानकारी के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के डाटा को नेशनल डाटाबेस से जोड़ा जाएगा।
क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक तरह की आधुनिक नंबर प्लेट है जो कि एल्युमीनियम धातु से बनी हुई है। इस नंबर प्लेट को आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस नंबर प्लेट पर आपको एक होलोग्राम स्टीकर लगा मिलेगा जिस पर आपकी गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर के साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मशीन द्वारा लिखा गया होगा जो इस नंबर प्लेट पर अलग से उभरा हुआ नजर आएगा। इस नंबर प्लेट की सबसे खास बात यह है कि इस पर लगे होलोग्राम को कोई भी व्यक्ति आसानी से नष्ट नहीं कर सकता।