यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई है। वजह कि 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यही नही 25 दिसम्बर की अर्धरात्रि से प्रधानों के खाते पर रोक भी लगा दी जाएगी। इस बाबत पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश से मौजूदा ग्राम प्रधानों के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि इनकी मांग थी कि चुनाव तक इसपर रोक ना लगाया जाए इससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। 23 दिसम्बर को जारी अपने आदेश में निदेशक ने जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग से धनराशि के अंतरण पर 25 दिसम्बर की अर्धरात्रि के बाद संचालन पर रोक लगाने की अपेक्षा की गई है। आदेश के मुताविक सभी ग्राम पंचायतों के खाता को नियत तिथि के बाद तत्काल अनरजिस्टर्ड करने का आदेश दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी एडीओ पंचायत को सौपी गयी है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है उक्त तिथि के बाद शासन द्वारा नामित अधिकारी ही ग्रामपंचायतों के खाते का संचालन कर सकता है। निदेशक ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद किसी भी ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा एफटीओ अप्रूव किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सम्बंधित सचिव, बीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी। डीपीआरओ शशिकांत पांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी बीडीओ को इससे सम्बंधित निर्देश जारी कर दिया गया है।