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बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का आज से चालान कटना हुआ शुरू

महराजगंज जिले में पंजीकृत कुल वाहनों की संख्या तीन लाख हैं। इनमें 7500 वाहन व्यावसायिक हैं। इसमें करीब 30 फीसदी व्यासायिक वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा है। व्यावसायिक और प्राइवेट वाहनों को मिलाकर कुल 83755 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा है। व्यावसायिक और प्राइवेट वाहनों को मिलाकर कुल दो लाख 16 हजार 145 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगा है। प्राइवेट वाहनों को तो अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा बची है। लेकिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो गई। वाहनों का आज एक अक्टूबर से चालान कटना शुरू हो गया। जुर्माना की राशि 5000 रुपए है। 30 सितंबर के बाद निजी वाहनों के खिलाफ संभागीय परिवहन विभाग अब कार्रवाई करेगा। बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 5 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्राविधान किया गया हैं।
निजी वाहनों को अभी मोहलत है
निजी वाहनों को अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा बची है। निजी वाहनों के नंबर के आखिरी अंक के आधार पर समय में छूट दी गई है। इसमें नंबर के अंत में 0 या 1 अंक पर 15 नवंबर 2021 तक, 08 व 09 अंक पर 15 जुलाई 2022, 02 और 03 अंक पर 15 अक्टूबर 2021, 04 और 05 अंक पर 15 जनवरी 2022 तक, 06 और 07 अंक पर 15 अप्रैल 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने की समय सीमा निर्धारित है।
व्यावसायिक वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो गई। पहली अक्तूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वालों पर जुर्माना लगेगा। जो लोग आवेदन करके रसीद दिखा देंगे उन्हें छूट मिल जाएगी।