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बाहुबली विधायक अमनमणि त्रिपाठी बड़े मामले में आरोप से बरी

ठेकेदार की हत्या के लिए अपहरण कर रंगदारी मांगने के आरोप में नौतनवा के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन राय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि पांडेय ने 6 अगस्त 2014 को गौतमपल्ली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अमनमणि त्रिपाठी ने संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ल के साथ मिलकर हत्या के लिए अपहरण किया और रंगदारी मांगते हुए जानमाल की धमकी दी थी इस मामले में सबूतों के अभाव पर कोर्ट ने बरी कर दिया है