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अवैध नशीली दवाइयों के कारोबारी की संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क

महराजगंज। भारत-नेपाल सीमा पर अवैध नशीली दवाइयों का आर पार का खेल लंबे समय से चलता आ रहा है जिसमें महाराज ने पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 686 करोड रुपए के अवैध नशीली दवाइयों का भंडाफोड़ किया था। इस प्रकरण में विवेचना के बाद डीएम के आदेश पर अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है।

बताते चलें कि एक वर्ष पूर्व महाराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में एक बड़ा खुलासा किया गया था जिसमें करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का जब्ती करण हुआ था ।उसी दौरान तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार के खौफ से तस्कर कांप उठते थे उन्होंने इस मामले की गहरी तफ्तीश कर पुलिस के साथ छापेमारी की थी जिसकी विवेचना आज एक वर्ष बाद पूर्ण हुई। अवैध नशीली दवाओं का कारोबार करने वाला गोविंद गुप्ता पुत्र भोली गुप्ता ठूठीबारी कोतवाली थाना क्षेत्र के जमुई गांव का रहने वाला है। जिसके ऊपर गैंगस्टर जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था ।इसने इसी कारोबार से एक बड़ी संपत्ति बना ली थी ।जिसे आज जिलाधिकारी डॉ सत्येंद्र कुमार के आदेश पर कुर्की की गई। निचलौल थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे द्वारा स्पीकर के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पहले से एनाउंस किया गया। उसके बाद कुर्की स्थल पर उन्होंने खूब अच्छे ढंग से माफिया गिरी का हस्त्र बताया और प्रशासन द्वारा जारी कुर्की आदेश पढ़कर सुनाया। मुकदमा अपराध संख्या 27/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट 1986 के अभियुक्त गोविंद गुप्ता निवासी जमुई कला जो चिन्हित ड्रग माफिया है। अवैध संपत्ति को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क करने हेतु पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के माध्यम से जिला अधिकारी महाराजगंज को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिला अधिकारी महाराजगंज द्वारा अवैध अर्जित संपत्ति 2 भूखंड जिनकी कीमत करीब 26लाख। वहीं वाहन स्कॉर्पियो एक,बुलेट एक, मोटरसाइकिल दो ,स्कूटी एक जिसका कीमत करीब 13 लाख की संपत्ति पुलिस द्वारा जप्त की गई है ।उपरोक्त संपत्ति को एसडीएम निचलौल सत्य प्रकाश मिश्रा व क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील दत्त दुबे की उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक जेपी यादव व प्रभारी निरीक्षक चौक श्यामसुंदर तिवारी विवेचक व पुलिस बल द्वारा जप्त किया गया।