कट सकता है 5000 का चालान- एआरटीओ
वाहन निर्माता अपने डीलर से सम्पर्क कर लगवा सकते है हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट- आरआई संजय सिंह
सौरभ पाण्डेय
महराजगंज:- उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा समस्त निजी व सरकारी वाहनों के नार्मल नम्बर प्लेट को हटा कर हाईसिक्योरिटी वाले नम्बर प्लेट को लगाने का निर्देश जारी किया है। जिसमे वाहन चालकों को अपने वाहन के नार्मल नम्बर प्लेट को हटा कर हाईसिक्योरिटी वाले नम्बर प्लेट को दिए गए समय अवधि तक लगवाने के आदेश दिया था। आपको बता दें दिनांक 1/ 04/2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में तीसरे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के सहित हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाहन निर्माता द्वारा अपने डीलर के माध्यम से लगवाये जाने के निर्देश दिये गए है। जिसमे निजी व गैर निजी वाहनों के नबंर प्लेट को बदलवाने के लिए समय अवधि भी निर्धारित किया गया। जिसके अंदर ही वाहन चालकों को अपने वाहन नम्बर प्लेट को बदलवाना पड़ेगा। ऐसा न करने पर वाहन चालकों को भारी चालान का भुगतान करना पड़ सकता है। एआरटीओ आर सी भारती ने बताया कि नम्बर प्लेट के अन्त के अंक 0 से 1 व 2 से 3 अंक के नम्बर वालो का समय अवधि समाप्त हो चुका है। जिन्होंने अब तक अपना नबंर प्लेट नही बदलवाया है उन्हें करीब 5000 तक का चालान भरना पड़ा सकता है। इसके साथ ही 4 से 5 अंक वालों के पास केवल 15 अगस्त तक का ही समय अवधि शेष बचा है। इसी प्रकार 6 से 7 अंक वाले वाहन स्वामी 15 नवम्बर व 8 से 9 अंक वाले 15 फरवरी 2023 तक अपना नम्बर प्लेट बदलवा सकते है। अन्यथा के स्थिति में आपको भारी चालान का भुगतान करना पड़ सकता है।