20241113_062049

परतावल:पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज,दो गिरफ्तार

महराजगंज, 24 फरवरी 2022, जनपद में एक बार फिर पशु क्रूरता के मामले में अहिंसा फेलोशिप की सदस्य और अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा की पत्नी सुरभि त्रिपाठी की पहल पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 02 लोगों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम 1960 और आई.पी.सी. की धारा 428 समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया।
सुरभि त्रिपाठी ने बताया कि हमारी संस्था पशु अधिकारों के लिए कार्य करती है और इसी संदर्भ में मेरे द्वारा पुराना परतावल बाजार में लगने वाले पशु बाजार का निरीक्षण किया गया, जिसमे पाया गया कि अधिकांश पशुओं को अमानवीय स्थिति में रखा गया था। इसमें दो भेड़ों और दो बकरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्होंने बताया कि एक भेड़ की कमर की हड्डी टूट गयी थी, जबकि दूसरी भेड़ जो कि गर्भवती थी, उसकी गर्दन टूटी हुई थी। इसी प्रकार एक बकरे के पैर की हड्डी टूटकर बाहर आ गयी थी जबकि अस्वास्थ्यकर दशा के कारण दूसरे बकरे को डायरिया हो गया था। उन्होंने बताया कि इन पशुओं को लंबे समय से खाने-पीने को कुछ नहीं दिया गया था। इसकी सूचना मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को दिए जाने पर उनके द्वारा एक मेडिकल टीम भेजी गयी, जिसके द्वारा बीमार पशुओं का प्राथमिक इलाज श्यामदेउरवा स्वास्थ्यकेन्द्र पर करने के बाद उन्हें घुघली गोशाला में भेज दिया गया।
उन्होंने बताया कि इसके बाद उनके द्वारा इन पशुओं के मालिकों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में श्यामदेउरवा थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

‘पशुओं के साथ करें मानवीय व्यवहार’
अहिंसा फेलोशिप की सदस्य सुरभि त्रिपाठी ने पशु क्रूरता पर बात करते हुए कहा कि पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जनपद के सभी पशु बाजारों का राजिस्ट्रेश किया जाए और बिक्री के लिए लाए गए पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र बनाया जाये। इससे पशु विक्रेताओं पर पशुओं को बेहतर दशा में रखने का दबाव बढ़ेगा और लोग भी अस्वास्थ्यकर मांस खाकर बीमार होने से बचेंगे। सुरभि त्रिपाठी ने कहा कि एक मनुष्य होने के नाते हमे पशुओं के साथ क्रूरता करने के बजाय, उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए।