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बिजली: एकमुश्त समाधान योजना का पंजीकरण की तिथि बढ़ी, 15 अप्रैल तक उठा सकते हैं लाभ

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने में उपभोक्ताओं की उत्साहवर्धक सहभागिता के क्रम में उपभोक्ताओं एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मांगों के दृष्टिगत ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा के निर्देशन में ‘‘एकमुश्त समाधान योजना की पूर्व निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल किये जाने का फैसला उपभोक्ता हित में लिया गया है। यह जानकारी केके सिंह अखिलेश वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी लखनऊ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा समस्त मूल बकाया धनराशि एवं वर्तमान मासिक बिल को जमा करने की अन्तिम तिथि 15 अप्रैल 2021 ही रहेगी। जिसको जमा कराने पर उपभोक्ता का 31 जनवरी 2021 तक के बकाये पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जायेगा।

बता दें कि इस संबंध में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर भी जानकारी दी । ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त भार वाले घरेलू एवं निजी नलकूप श्रेणियों के समस्त विद्युत बकाएदार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ लेने के लिये और समय मिल गया है।

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि उपभोक्ता इस योजना में पंजीकरण हेतु बिना अन्तिम
तिथि की प्रतीक्षा किये शीघ्रातिशीघ्र पंजीकरण करवा लें। जिससे उनके द्वारा देय शेष मूल बीजक धनराशि समय रहते दी जा सके और वह एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकें।