यूपी में पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित की हैं। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट कहना है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य सरकार पूरा करे। 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करा लिए जाएं। जिसके बाद 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएं। साथ ही 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराए जाएं।
हाईकोर्ट ने आयोग और सरकार को आदेश देकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे करा लिए जाने थे। दरअसल एक याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी तलब की थी। आयोग द्वारा जो शेड्यूल पेश किया गया, उसे हाईकोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया है।