लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बाइक (Bike) या स्कूटी (Scooty) पर सिर्फ चलाने वाला ही बैठ सकता है. बाइक चलाते समय अगर पीछे की सीट पर कोई सवारी बैठा पाया जाएगा तो उससे पहली बार 250 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना (Challan) किया जाए. अगर यही घटना बार-बार दुहराई जाएगी तो उसके बाद दुपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है. महामारी एक्ट के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है और इसके तहत मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दुपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति दी गई है. इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी.
लाइसेंस भी हो सकता निरस्त
प्रमुख सचिव ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा. बाइक या स्कूटी के पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी. दोपहिया वाहन में पहले बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार में 1000 रुपये और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।
अगर ऐसा होगा तो पीछे बैठने पर नहीं लगेगा जुर्माना
हिंदुस्तान के अनुसार दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरुप इस मामले में छूट दी गई है कि अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती है और वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा। पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है.
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