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फरेंदा: दुराचार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और 22 हजार का जुर्माना

महराजगंज। किशोरी से दुराचार के मामले में आरोपित अभियुक्त को सत्र परीक्षण के दौरान न्यायधीश ललित नारायण झा तथा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त के ऊपर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला छः वर्ष पूर्व फरेन्दा थाना क्षेत्र का है। फरेन्दा थाना क्षेत्र में नाबालिक बालिका के साथ 2014 में दुराचार हुआ था। बड़हरा थाना कैम्पियरगंज निवासी राकेश लोनिया पुत्र बासदेव ने उसेके साथ दुराचार किया। बालिका के पिता की तहरीर पर राकेश के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। गवाहों के बयानात एवं अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत न्यायाधीश ने अभियुक्त राकेश को नाबालिग बालिका के साथ दुराचार के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 22 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न जमा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।