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लोन रिकवरी के नाम पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप, मामला दर्ज

गरीब महिलाओं को कर्ज देकर वसूली के दौरान उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के प्रकरण में थाना पुरन्दरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के वसूली एजेंटों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है। ग्राम सभा मनिकौरा के ग्राम प्रधान की ओर से दर्ज एफ.आई.आर में कहा गया है कि ग्राम सभा की कुछ महिलाओं द्वारा कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया गया है। कुछ कंपनियों के एजेंटों द्वारा उन महिलाओ को फर्जी आधार कार्ड व वोटर आइडी बनाकर लोन दे दिया गया है। इन महिलाओं में विमला देवी पत्नी रामजतन बैंक का नाम बन्धन बैंक, सोनाटा बैंक सूर्योदय बैंक आदि। सुमन पत्नी बदरी, आशीर्वाद बैंक, फैशन बैंक, आर०बी०एल० बैंक आदि। कविता पत्नी गुलाब पिरामल बैंक, यूनिटी बैंक, उत्कर्ष बैंक आदि तथा किरन, अर्चना, मोनिका, श्यामलता संजू, शनिचरी, सरोज, रेशमा आदि कुछ अन्य महिलाओं ने भी लोन लिया है। इन माइक्रो फाइनेंस कम्पनियो के एजेंट आदर्श मिश्रा पुत्र स्व विनोद मिश्रा निवासी लक्ष्मीपुर कुर्मी पट्टी थाना नेबूआ नौरंगिया जिला कुशीनगर, रामेश्वर पुत्र विभूति धारिया निवासी चेहरी थाना कोतवाली जिला महराजगंज तथा कुछ अन्य अज्ञात एजेंटों द्वारा लोन ली हुई महिलाओ को किस्त न देने पर गाली–गालौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उपरोक्त लोगों द्वारा फर्जी तरीके से आधार कार्ड व वोटर आईडी बनाकर लोन दिया जा रहा है।
शिकायतकर्ता कौश पुत्र स्व. रामसमुझ की शिकायत पर थाना पुरन्दरपुर में भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(3), 340(2), 352 और 351(3) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
जिलाधिकारी श्री अनुनय झा ने कहा है कि महिलाओं के उत्पीड़न की जांच कर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।