सौरभ पाण्डेय
महराजगंज:- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कन्हैया यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि पिछड़ी जाति पुत्री शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति को छोड़कर) वर्तमान में संचालित है। पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्री शादी हेतु धनराशि रू0 20000/- (रू० बीस हजार मात्र ) दिया जाता है। अनुदान हेतु आवेदक को पुत्री की शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व एवं शादी तिथि से 90 दिन बाद तक आवेदन उसी वित्तीय वर्ष में करना होता है, जिस वित्तीय वर्ष में शादी हुई हो। आवेदन करने हेतु वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ है। पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनके ग्रामीण क्षेत्र हेतु वार्षिक आय रू० 46080/- एवं शहरी क्षेत्र हेतु वार्षिक आय रू0 56460/- तक हो वह पुत्री शादी अनुदान हेतु आवेदन करें। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के अनुपात में बहुत ही कम संख्या में आवेदन किए गये हैं। पात्र आवेदक अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें।